हजारीबाग में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी


उपायुक्त हेमंत सती के आदेश एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशि जायसवाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हजारीबाग शहरी क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के नेतृत्व में कल्लू चौक, ठाकुरबाड़ी मंदिर, मालवीय मार्ग, पुराना बस स्टैंड और बोड्डम बाजार समेत विभिन्न इलाकों में स्थित खाद्य दुकानों, रिटेल शॉप, फास्ट फूड सेंटर और डेयरी का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री से पहले निर्माण तिथि, पैकिंग विवरण, बैच नंबर और समाप्ति तिथि की अनिवार्य रूप से जांच करें। एक्सपायरी अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री की बिक्री पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

वहीं मिठाई और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को अखबार में खाद्य पदार्थ लपेटकर या अखबार पर रखकर ग्राहकों को परोसने से सख्ती से मना किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि अखबार की स्याही और उसमें मौजूद अन्य तत्व खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकते हैं।

इसके अलावा मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में मेटानिल येलो जैसे प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी कारोबारियों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन करने तथा आम लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।