हजारीबाग उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश ज्ञापांक के आलोक में न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी सदर आदित्य पांडेय ने हजारीबाग सदर अनुमंडल अंतर्गत वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धान्तिक परीक्षा–2026 के आयोजन को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 03/02/2026 से 17/02/2026 तक प्रथम पाली (पूर्वाह्न 9.45 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक) हजारीबाग सदर अनुमंडल के अंतर्गत कुल 43 परीक्षा केंद्रों में संचालित होगी। वहीं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 03/02/2026 से 23/02/2026 तक द्वितीय पाली (अपराह्न 2.00 बजे से 5.15 बजे तक) सदर अनुमंडल के 35 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।
परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, कदाचार-मुक्त संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र की 100 मीटर परिधि में परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही घातक हथियार, लाठी, आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र के अंदर पुस्तक, कागजात, मोबाइल फोन अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी।
यह आदेश परीक्षा अवधि में परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मी, दंडाधिकारी एवं पुलिस कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा आदेश का पालन करें और मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन में सहयोग प्रदान करें।
