नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के दौरान सामान्य जनता के लिए अपील


मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दण्डनीय अपराध है। निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़नदस्ते बनाए गए हैं।

सभी से यह अपील की जाती है कि उड़नदस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचनों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, तो उस धन के स्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।


1. पैन कार्ड तथा उसकी प्रति, (यदि कोई हो तो)

2. व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (यदि कोई हो तो)

3. नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुकध्बैंक विवरणी की प्रति

4. नियमित नकदी लेन-देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति

5. विवाह के निमंत्रण पत्र तथा अस्पताल में दाखिला आदि जैसे मामलों में नकदी के अंतिम प्रयोग के प्रमाण।