आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह ने शस्त्र अधिनियम, 1962 की धारा 46 (21) के अंतर्गत निर्देश जारी किया गया है।
निर्देश के अनुसार हजारीबाग जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र दिनांक 06.02.2026 तक अनिवार्य रूप से अपने संबंधित थाना / ओ०पी० तथा अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करना होगा। शस्त्र जमा करते समय थाना प्रभारी / ओ०पी० प्रभारी एवं शस्त्र विक्रेता द्वारा शस्त्रों को सुरक्षित रूप से जमा कर अनुज्ञप्तिधारियों को पावती रसीद प्रदान की जाएगी।
साथ ही, शस्त्रों के जमा किए जाने से संबंधित प्रतिवेदन जिला शस्त्र शाखा, हजारीबाग को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।
नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 की प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत संबंधित थाना प्रभारी / ओ०पी० प्रभारी तथा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को उनके शस्त्र विधिवत विमुक्त कर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।