उपायुक्त की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित


उपायुक्त  हेमन्त सती की अध्यक्षता में उपायुक्त कक्ष में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सर्वप्रथम परिवहन कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों एवं प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों की विस्तृत समीक्षा की।

उपायुक्त ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चल रहे है जिनका फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है अथवा फिटनेस जांच में असफल पाया गया है। उन्होंने ऐसे वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी को विभाग के नीलाम पत्रों एवं लंबित वादों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में सड़क सुरक्षा के तहत इचाक मोड़ पर चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिले के सभी दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सतत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि 1 जून 2026 से अबतक विभाग द्वारा 11 करोड़ 23 लाख रुपये का राजस्व संग्रहित किया गया है। इस पर उपायुक्त ने निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने ओवरलोडेड वाहनों की नियमित जांच, पेट्रोल पंपों के नवीनीकरण संबंधी दस्तावेजों, ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाप-तौल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त रूप से कम-से-कम पांच पेट्रोल पंपों की जांच करने को कहा।

बैठक में उपायुक्त ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि अवैध रूप से नशीले पदार्थों तथा प्रतिबंधित पशुओं की ढुलाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नियमित जांच अभियान संचालित किए जाएं।

उन्होंने जिले में निबंधित वाहनों की संख्या, इलेक्ट्रिक वाहनों के निबंधन, फिटनेस जांच, कर बकायेदार (टैक्स डिफॉल्टर) वाहन मालिकों को नोटिस निर्गत करने सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की।

जिले में बिना निबंधन के संचालित हो रहे इलेक्ट्रिक वाहन टोटो,ऑटो,दो पहिया, निजी इलेक्ट्रिक वाहन संचालकों से अपील की कि जिन वाहनों का अब तक निबंधन नहीं हुआ है, वे 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपने वाहनों का निबंधन करा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त के बाद बिना निबंधन संचालित वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं 2019 संशोधन के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री आदित्य पांडेय, प्रशिक्षु आईएएस सुश्री पूर्वा अग्रवाल,परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।