नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 के सफल एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नोडल पदाधिकारी, मीडिया कोषांग-सह-जिला जन संपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार हजारीबाग की अध्यक्षता में आज 6 फरवरी को मीडिया कोषांग की बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी श्री परिमल कुमार मौजूद रहे।
बैठक में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक, मुद्रक एवं प्रकाशक उपस्थित थे।
बैठक की में नोडल पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित मुद्रकों को निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित न हो। अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को छह माह का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि कानून के तहत निर्वाचन से संबंधित किसी भी पंपलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित न हो तथा दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा सत्यापित न की गई हो, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों। सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को इन दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने को कहा गया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी दी कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस अथवा वॉयस मैसेज के माध्यम से किसी राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण करना चाहते हैं, तो इसके लिए विहित प्रपत्र Annexure-A में जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति (MCMC) कोषांग को आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
बैठक के अंत में नोडल पदाधिकारी ने सभी संबंधित पक्षों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।
